प्रयागराज।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आबकारी सिपाही भर्ती 2016 के इंटरव्यू का रिजल्ट तलब किया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि इंटरव्यू के नम्बर किस आधार पर दिए गए हैं और याचियों को इंटरव्यू में कितने नम्बर दिए गए हैं।
यह आदेश न्यामूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने सीमा व अन्य की याचिका पर दिया है। याची के अधिवक्ता विनोद कुमार मिश्र और शहनवाज के मुताबिक कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी भी कि इंटरव्यू में किसी को फेल नहीं किया जा सकता। अधिवक्ता द्वय ने बताया कि आबकारी कांस्टेबल भर्ती 2016 में फिजिकल एफिसिएंसी टेस्ट और इंटरव्यू के अंक के आधार पर चयन होना था। इसमें 60 नम्बर फिजिकल टेस्ट और 20 नम्बर इंटरव्यू के हैं। याची सीमा एवं दीक्षा फिजिकल टेस्ट में 56 नम्बर हासिल कर इंटरव्यू में शामिल हुई थीं। इंटरव्यू के बाद फाइनल रिजल्ट आया तो उसमें दोनों याचियों का नाम नहीं था। याचियों का कहना है कि उन्होंने फाइनल रिजल्ट में महिलाओं का कटऑफ नहीं जारी किया जबकि उनकी 81 सीटें आरक्षित थीं। ओबीसी पुरुष का कटऑफ 64 है। याचियों को इंटरव्यू में आठ नम्बर भी मिलते तो वे ओबीसी मेल कैटेगरी में शामिल होतीं लेकिन आयोग ने न तो महिलाओं का कटऑफ बताया और न याचियों के इंटरव्यू के नम्बर बताए हैं। जबकि स्क्रीनिंग एग्जाम, फिजिकल एफिसिएंसी टेस्ट और इंटरव्यू में महिलाओं का कटऑफ जारी किया गया था। फाइनल रिजल्ट में महिलाओं का कटऑफ जारी नहीं किया गया।