सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकारों को एक नाबालिग लड़की की मौत के मामले की फाइल केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने का निर्देश दिया है ताकि उत्तर प्रदेश के एक बोर्डिंग स्कूल में हुई लड़की की मौत और उसके माता-पिता के अपहरण से संबंधित मामले की जांच की जा सके।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली पीड़िता की मां की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने यह आदेश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने याचिकाकर्ता द्वारा की गई शिकायत का संज्ञान लिया है जो मृतका की मां है और जिसने 14 साल की अपनी नाबालिग बेटी को खो दिया है और जांच अधिकारी द्वारा इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।
कोर्ट ने कहा कि इससे पहले कि हम मामले को आगे बढ़ाएं, जांच के संबंध में कागजात/दस्तावेज उत्तर प्रदेश राज्य और हरियाणा राज्य द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 को चार सप्ताह के भीतर सौंपे जाएं और प्रतिवादी संख्या 4 को आगे की जांच करने की अनुमति दी जाए। याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों की चार सप्ताह के भीतर जांच करने को कहा गया है। अदालत ने इस मामले को आगे की सुनवाई के लिए 11 जुलाई, 2022 की तारीख तय की है।
सुप्रीम कोर्ट पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के एक फैसले को चुनौती देने वाली मां द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने मामले को सीबीआई को ट्रांसफर करने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। मां ने एफआईआर में जांच सौंपने के लिए उत्तर प्रदेश और हरियाणा के प्रतिवादियों को निर्देश जारी करने के लिए याचिका दायर की है।
महिला के मुताबिक, उसकी नाबालिग बेटी का शव जुलाई 2020 में उत्तर प्रदेश के एक बोर्डिंग स्कूल में लटका मिला था और उसे शक था कि उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गई है।
पीड़िता की मां के मुताबिक, स्कूल के प्रिंसिपल ने उन्हें स्कूल बुलाया और जब वे वहां पहुंचे तो कुछ लोगों ने उनका फोन छीन लिया और फिर उन्हें बताया गया कि उनकी बेटी की मौत हो गई है और उसका शव एक कक्षा की छत से लटका हुआ दिखाया गया।
उस एफआईआर में पुलिस ने मामले को आत्महत्या बताते हुए क्लोजर रिपोर्ट दर्ज की थी। याचिकाकर्ता ने इस मामले में दो एफआईआर दर्ज कराई हैं। एक नाबालिग लड़की की हत्या और कथित बलात्कार के आरोप में यूपी में और दूसरी हरियाणा में उसके माता-पिता और दो भाई-बहनों के अपहरण के लिए एफआईआर दर्ज की गई है।