प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चंदौली के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सत्येन्द्र कुमार सिंह को अवमानना के एक मामले में नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने उन्हें आदेश पालन के लिए एक माह का अतिरिक्त अवसर दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने प्रतिभा सिंह की अवमानना याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा कि आदेश का पालन नहीं किया तो अवमानना का आरोप निर्मित किया जाएगा। याचिका पर अधिवक्ता घनश्याम मौर्य ने बहस की। एडवोकेट मौर्य का कहना है कि याची ने मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति की मांग की तो यह कहते हुए नियुक्ति से इनकार कर दिया गया कि विवाहिता पुत्री को आश्रित कोटे में नियुक्ति पाने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने आदेश रद्द कर याची की नियुक्ति पर विचार करने का निर्देश दिया, जिसका पालन नहीं किया गया तो यह अवमानना याचिका की गई है।