लाउडस्पीकर का इस्तेमाल मौलिक अधिकार नहीं
प्रयागराज, । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अजान के वक्त मस्जिद पर लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति की मांग को लेकर दाखिल याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि अब कानून बना दिया गया है कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर का इस्तेमाल मौलिक अधिकार नहीं है।
यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक कुमार बिड़ला एवं न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने बदायूं के इरफान की याचिका पर दिया है। इऱफान ने एसडीएम बिसौली के आदेश को याचिका में चुनौती दी थी।
एसडीएम बिसौली ने अपने उक्त आदेश में अजान के समय धोरानपुर गांव की मस्जिद में लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति की मांग को लेकर प्रस्तुत अर्जी खारिज कर दी थी। याचिका में यह मांग भी की गई थी कि जिला प्रशासन को नूरी मस्जिद पर लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति देने के लिए आदेश दिया जाए।