प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टाफ नर्स के 1729 पदों की भर्ती के लिए नया विज्ञापन जारी करने पर रोक लगा दी है साथ राज्य सरकार तथा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज से जवाब मांगा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने दिया है। उप्र लोक सेवा आयोग ने स्टाफ नर्स भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। भर्ती प्रक्रिया अंतिम परिणाम घोषित करने के साथ ही विवादों में आ गई। याचियों ने विभिन्न संस्थानों के अनुभव प्रमाण पत्र को मान्यता नहीं देने और कटऑफ से ज्यादा अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को अंतिम सफल परिणाम में शामिल न करने का आरोप लगाया। सरकार की ओर से कहा गया कि तीन सदस्यीय समिति प्रमाण पत्रों का स्क्रूटनी की जा कर रही है। समिति 45 दिन में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। जुलाई के तीसरे सप्ताह में रिपोर्ट मिलेगी।