बिना मान्यता के एक भी स्कूल का संचालन नहीं होगा। सरकार ने इस संबंध में कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मैनपुरी सहित प्रदेश के सभी जिलों को पत्र भेजकर अवगत कराया गया है कि उनके यहां जितने भी मान्यता संबंधी प्रकरण 31 मार्च तक निस्तारित नहीं हुए हैं वह सभी प्रकरण 18 मई तक हर हाल में निस्तारित करा लें।
शिक्षा निदेशक डा. सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह ने बीएसए मैनपुरी को पत्र भेजकर जानकारी दी है कि जनपद में संचालित अशासकीय, प्राथमिक एवं जूनियर हाईस्कूलों के मान्यता संबंधी आवेदन 31 मार्च तक निस्तारित कराए जाने थे। लेकिन मैनपुरी सहित विभिन्न जिलों में ऐसा नहीं हुआ है। मैनपुरी में अभी भी चार मान्यताओं के प्रकरण लटके हुए हैं जिन्हें निस्तारित नहीं कराया गया है। जिसके चलते यह आवेदन स्वत: निरस्त हो गए। 31 मार्च के बाद जितने भी आवेदन निरस्त किए गए हैं उनकी सूची देते हुए बीएसए से 18 मई तक स्पष्टीकरण देने को कहा गया है।