प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी के खिलाफ चल रही अवमानना कार्यवाही दो माह के लिए स्थगित कर दी है। कोर्ट ने यह आदेश सरकारी वकील द्वारा हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल विशेष अनुमति याचिका की सुनवाई होने तक अवमानना कार्यवाही टालने के अनुरोध पर दिया है।
कोर्ट ने कहा कि एकल पीठ के फैसले को विशेष अपील में खंडपीठ ने सही करार दिया है और इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याची को एक अंक देने का मामला है। यह बड़ी संख्या में चयनित लोगों को प्रभावित कर सकता है। कोर्ट ने अवमानना याचिका को दो माह बाद पेश करने का निर्देश देते हुए कहा है कि राज्य सरकार एसएलपी की स्थिति की अगली सुनवाई पर जानकारी दें। कोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की उपस्थिति भी माफ कर दी है। कोर्ट के आदेश पर वह हाजिर हुए और व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर आदेश पालन न करने की जानकारी दी।
याची के अधिवक्ता का कहना था कि अन्य कोर्ट में भी सरकार की ओर से ऐसा ही तर्क दिया गया है। आदेश की अपील में पुष्टि हो चुकी है और उसका पालन नहीं किया जा रहा है