लखनऊ । उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2022-23 में कक्षा नौ व दस और कक्षा दस से ऊपर की कक्षाओं तथा मेडिकल, इंजीनियरिंग, प्रबंधन, नर्सिंग आदि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले गरीबी की रेखा के नीचे के परिवारों के अनुसूचित जाति व सामान्य वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति के आवेदन की समय सारिणी जारी कर दी है।
पूर्व दशम छात्रवृत्ति (कक्षा 9 और 10) की विस्तृत समय सारणी के अनुसार सबसे पहले 10 मई से 31 मई तक मान्यता प्राप्त विद्यालय मास्टर डाटाबेस में शामिल होने के लिए आनलाइन आवेदन करेंगे। 18 मई से एक जुलाई के बीच छात्र-छात्राएं छात्रवृत्ति के लिए आनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
एक जून से 30 जून तक संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक समस्त विद्यालयों की मान्यता एवं स्वीकृत सीटों की संख्या को शत-प्रतिशत आनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से सत्यापित करेंगे। आवेदन पत्र भरने के चार दिन के अंदर यानी पांच जुलाई तक छात्र-छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी विद्यालय में जमा करनी होगी। सात जुलाई तक आवेदन पत्रों का मिलान होगा।
10 मई से 30 सितंबर तक छात्रों द्वारा आवेदन पत्र नवीनीकरण न करने का कारण विद्यालय द्वारा आनलाइन छात्र के सम्मुख अंकित किया जाएगा। जिलाधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा टीम बनाकर विद्यालयों एवं छात्रों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा।
25 जुलाई तक संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या को आनलाइन सत्यापित करेंगे। 11 अगस्त तक जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी डिजिटल सिग्नेचर से लाक डाटा के आधार पर छात्रों के बैंक खातों में सीधे धनराशि भेज देंगे।
दशमोत्तर छात्रवृत्ति की भी समय सारणी जारी : दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए भी समय-सारणी शुक्रवार को जारी कर दी गई। इसमें छह जून तक प्रदेश में स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटाबेस में शामिल होने के लिए आवेदन करेंगे। एक जुलाई से 21 जुलाई तक प्रदेश के अंदर संबंधित विश्वविद्यालय एवं अन्य एजेंसी के नोडल अधिकारी पाठ्यक्रम का प्रकार एवं अंकित फीस आदि की प्रमाणिकता जांचेंगे।
शिक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष इसका आनलाइन सत्यापन करेंगे। एक जुलाई से 21 जुलाई तक जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति से पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम के प्रकार, सक्षम स्तर से अनुमोदित सीटों की संख्या तथा सत्यापित फीस का आनलाइन प्रारूप पर अनुमोदन प्राप्त कर जिला समाज कल्याण अधिकारी के सहयोग से सभी संस्थानों का विवरण आनलाइन लाक किया जाएगा।