टैक्स विशेषज्ञ योगेंद्र कपूर ने बताया है कि टैक्स रिटर्न दाखिल कर लेने के बाद भी कई मौकों पर बिल की जानकारी देर से मिलती है इससे तय तारीख में सारी जानकारी रिटर्न में दाखिल नहीं कर पाता है। ऐसे में जो भी टैक्स जमा कर देते है, वो पैसा ब्लॉक हो जाता है पर प्रस्तावित संशोधन से ऐसा नहीं होगा।
नई दिल्ली। आयकर रिटर्न की तर्ज पर कारोबारियों को जीएसटी रिटर्न में बदलाव की सुविधा मिल सकती है।
‘हिन्दुस्तान’ को सूत्रों के जरिए मिली जानकारी के मुताबिक, अगले हफ्ते चंडीगढ़ में होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस पर फैसला लिया जा सकता है। इसके लिए अलग से एक अमेंडमेंट रिटर्न फॉर्म लाया जाएगा। इन फॉर्म की मदद से जीएसटीआर-3बी को संशोधित किया जा सकेगा।
अब तक जीएसटी में संशोधित रिटर्न दाखिल करने की सुविधा नहीं थी। इसे केवल एक बार रीसेट करने का विकल्प दिया जाता था