प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि किसी महिला कर्मचारी को दो वर्ष की अवधि में दो मातृत्व अवकाश का लाभ न देना अवैधानिक है। कोर्ट ने कहा कि मातृत्व लाभ अधिनियम में ऐसी कोई बंदिश नहीं है कि दो वर्ष के बाद ही मातृत्व अवकाश का लाभ दिया जाएगा। यह लाभ दो वर्ष के भीतर भी दिया जा सकता है।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक आदेश में कहा है कि किसी महिला कर्मचारी को दो वर्ष की अवधि में दो मातृत्व अवकाश का लाभ न देना अवैधानिक है। कोर्ट ने कहा कि मातृत्व लाभ अधिनियम में ऐसी कोई बंदिश नहीं है कि दो वर्ष के बाद ही मातृत्व अवकाश का लाभ दिया जाएगा। यह लाभ दो वर्ष के भीतर भी दिया जा सकता है।
कोर्ट ने दो वर्ष के भीतर मातृत्व अवकाश देने से इनकार करने के फिरोजाबाद के बेसिक शिक्षा अधिकारी के आदेश को रद्द कर दिया। साथ ही याची को दूसरे मातृत्व अवकाश का लाभ देने का आदेश दिया। इसके अलावा इस दौरान उसे वेतन सहित अन्य लाभ भी प्रदान करने का निर्देश दिया।
यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने फिरोजाबाद के उच्च प्राथमिक विद्यालय नगला बालू में तैनात सहायक अध्यापिका सुनीता यादव की याचिका स्वीकार करते हुए दिया है। याची ने 2020 में 180 दिनों का वैतनिक मातृत्व अवकाश लिया था। उसके बाद याची ने मई 2022 में दूसरे मातृत्व अवकाश के लिए आवेदन किया था।