माध्यमिक स्कूलों में तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वालों की पिछले तीन वर्षों की गोपनीय आख्या उत्कृष्ट श्रेणी की होनी चाहिए और उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। यानी वे बेदाग हों और प्रवृष्टि बेहतर हो।
इसके साथ ही लखनऊ, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में शिक्षकों को तबादले नहीं मिलेंगे। वहीं मेरठ, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी में जिला मुख्यालय के आठ किमी के अंदर तबादला नहीं किया जाएगा। अधिकतम 10 फीसदी तबादले, चार फीसदी विभागीय मंत्री के निस्तारण पर होंगे। 31 मार्च, 2019 के बाद नियुक्त शिक्षक-प्रधानाध्यापक पात्र नहीं होंगे। विकल्प में पांच स्कूलों का चयन होगा।