पिता की बनाई संपत्ति पर भी बेटी का कानूनी हक
पिता की बनाई संपत्ति पर भी बेटी का कानूनी हक
नई दिल्ली, । सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में व्यवस्था दी है कि पिता की स्वअर्जित संपत्ति में उसकी बेटी का बेटे के बराबर एक समान हिस्सा होगा। जस्टिस एसए नजीर और विक्रम नाथ की पीठ ने सोमवार को यह व्यवस्था देते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला निरस्त कर दिया, जिसमें बेटी को इस संपत्ति में सिर्फ एक चौथाई हिस्सा देने का आदेश दिया गया था।
मामले के अनुसार, पुतन्ना की एक बेटी और एक बेटा थे। पुतन्ना के पास दो संपत्तियां थी, एक पैतृक और दूसरी एक कृषि भूमि थी, जो उन्होंने खुद अर्जित की थी। पुतन्ना की मृत्यु के बाद बेटी ने 1990 में संपत्ति बंटवारे के लिए वाद दाखिल किया। ट्रायल कोर्ट ने पैतृक संपत्ति में सौकम्मा को एक चौथाई व स्वअर्जित संपत्ति में आधा हिस्सा देने का आदेश दिया। इस फैसले को उसके भाई ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट उसे स्वअर्जित संपत्ति में एक चौथाई हिस्सा देने का आदेश दिया। इस फैसले के खिलाफ सौकम्मा सुप्रीम कोर्ट आई थी।