प्रयागराज, । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालयों से संबद्ध डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने के एकल पीठ के फैसले पर रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल एवं न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान की खंडपीठ ने राज्य सरकार की विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए दिया है।
एकल पीठ ने राज्य सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रेग्युलेशन के अनुसार तीन माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया था। खंडपीठ ने याचिका करने वाले चंद्र मोहन ओझा व 21 अन्य शिक्षकों से अपील पर दो सप्ताह में जवाब मांगा है और सरकार को उसके बाद चार सप्ताह में प्रत्युत्तर शपथपत्र दाखिल करने को कहा है।