इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्वालिटी प्वाइंट अंक के आधार पर सहायक अध्यापकों को जिला आवंटन आदेश की अवहेलना करने पर सचिव बेसिक शिक्षा प्रताप सिंह बघेल के खिलाफ दाखिल अवमानना याचिका पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने मुजफ्फरनगर के अफजल अहमद व 30 अन्य की अवमानना याचिका पर अधिवक्ता मुजीब अहमद सिद्दीकी को सुनकर दिया है।
अवमानना याचिका के अनुसार प्रेमा सिंह व 30 अन्य के मामले में कोर्ट ने सचिव को जिला आवंटन का निर्देश दिया है। आदेश के खिलाफ सरकार की विशेष अपील लंबित है। आदेश पर अंतरिम रोक नहीं लगाई गई है। फिर भी आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद के अधिवक्ता यतींद्र को याचिका की प्रति देने और उनसे स्टेटस की जानकारी देने को कहा है।