समायोजन आदेश का सार…. देखें
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1- आदेश का बिंदु 5>>
rte मानक की छात्र संख्या के सापेक्ष सहायक अध्यापक सरप्लस होंगे साथ ही 100/150 से कम छात्र संख्या पर प्रधानाध्यापक सरप्लस होंगे,,।।।
2- आदेश का बिंदु 14 (1)>>>
सरप्लस अध्यापक वाले विद्यालय के ऐसे अध्यापक सरप्लस माने जाएंगे जिनके विद्यालय आते ही rte का मानक ( छात्र संख्या के सापेक्ष अधिक अध्यापक होना) विचलन हुआ है। अर्थात जिनके आते ही सरप्लस की स्थिति बन गयी, ऐसे सरप्लस मात्र की विद्यालय में आने की तिथि के अनुसार अवरोही सूची बनेगी,जिसमे सबसे बाद में आया व्यक्ति सबसे ऊपर हो जाएगा,,।।।
3- आदेश का बिंदु 14(5)>>>
आवश्यकता वाले ऐसे विद्यालय जहां 2 या अधिक अध्यापक कार्यरत है में केवल 1 ही व्यक्ति जा सकेगा,,,।।।
4- आदेश का बिंदु14(8)>>>
सरप्लस अध्यापक संख्या वाले विद्यालय में पहले सरप्लस अध्यापक का चिन्हीकरण होगा ( आदेश के बिंदु 14(1) अनुसार)। पुनः ऐसे चिन्हित अध्यापको को वरिष्ठता के आधार पर अवरोही क्रम में सूचीबद्ध किया जाएगा। इस सभी सरप्लस अध्यापको में से वरिष्ठतम को ( चिन्हित में वरिष्ठतम ) पहले समायोजित किया जाएगा,,।।।
@निर्भय