नई दिल्ली, । एक अगस्त से आयकर रिटर्न और बैंकों से लेन-देन के साथ कई तरह के वित्तीय नियम बदलने जा रहे हैं। आयकर रिटर्न 31 जुलाई की बजाय एक अगस्त से भरने पर आपको जुर्माना चुकाना होगा। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा में बड़ी राशि के चेक भुगतान पर कई तरह की सूचनाएं आपको देनी होंगी। अगस्त में करीब आधे महीने बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में आपकी थोड़ी भी असावधानी जेब हल्की कर सकती है।
आयकर रिटर्न में देरी पड़ेगी बहुत भारी
31 जुलाई के बाद आपको जुर्माना लग सकता है। व्यक्तिगत और नौकरीपेशा जिनको खाता ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है, उनके लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 या कर निर्धारण 2022-23 के लिए आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 है। 31 जुलाई के बाद आईटीआर फाइल करने पर विलंब शुल्क देना होगा। कर योग्य आय पांच लाख रुपए तक है तो एक हजार रुपये विलंब शुल्क और यदि कर योग्य आय पांच लाख से ज्यादा है तो पांच हजार विलंब शुल्क देना होगा।
हजार रुपये का विलंब शुल्क आयकर रिटर्न 31 जुलाई के बाद भरने पर
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लाख रुपये से अधिक की राशि के चेक पर बैंक ऑफ बड़ौदा डिजिटल सूचना लेगा
एलपीजी के बदल सकते हैं दाम
एक अगस्त से गैस सिलेंडर के दाम में बदलाव होने की संभावना है। कंपनियां इस बार घरेलू और वाणिज्यिक दोनों तरह के गैस सिलेंडर की कीमत में बदलाव कर सकती हैं।
एक अगस्त के बाद आयकर रिटर्न भरने पर जुर्माना
किसान सम्मान निधि में केवाईसी जरूरी
पीएम किसान सम्मान निधि योजना की केवाईसी के लिए भी आपको 31 जुलाई का समय दिया गया है। ऐसा नहीं करने पर 12वीं किस्त का पैसा नहीं मिलेगा।