इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षाधिकारी चंदौली सत्येन्द्र कुमार सिंह को आदेश का पालन न करने के मामले में 31 अगस्त को तलब किया है और कहा है कि यदि आदेश का पालन कर देते हैं तो अनुपालन हलफनामा दाखिल करें। अन्यथा, कोर्ट अवमानना आरोप निर्मित कर दंडित करने की कार्यवाही करेगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने प्रतिभा सिंह की अवमानना याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता घनश्याम मौर्य ने बहस की। याची के पिता श्री कृष्ण लघु माध्यमिक विद्यालय परशुरामपुर चंदौली में लिपिक थे। सेवाकाल में मौत हो गई। याची ने आश्रित कोटे में नियुक्ति की मांग की। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया। याची शादीशुदा है। स्पष्ट आदेश के बावजूद नियुक्ति न करने पर याचिका दायर की गई है।