आकलन वर्ष 2022-23 या वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2022 बीत चुकी है। अगर आपने 31 जुलाई के बाद रिटर्न दाखिल किया है तो इसके ई-सत्यापन के लिए कम समय मिलेगा। ऐसा नहीं करने पर आपका आईटीआर अमान्य हो जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आईटीआर सत्यापन नियमों में बदलाव किया है।
नया नियम एक अगस्त, 2022 से लागू हो गया है। इसके तहत ऑनलाइन रिटर्न दाखिल करने वाले आयकरदाताओं को सत्यापन के लिए अब सिर्फ 30 दिन मिलेंगे। पहले इसके लिए 120 दिन का समय मिलता था। सीबीडीटी ने स्पष्ट कहा है कि इस अधिसूचना के प्रभावी होने की तारीख से पहले जो रिटर्न भरे गए हैं, उनको पहले की तरह ही सत्यापन के लिए 120 दिन मिलेंगे।
दो तरीकों से कर सकते हैं सत्यापन
आईटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया के आखिरी चरण में उसे सत्यापित करना होता है। इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से सत्यापित कर सकते हैं। आयकर पोर्टल पर दी गई जानकारी के मुताबिक, आयकरदाता भरे गए रिटर्न को छह तरीकों से ई-सत्यापित कर सकते हैं।
ऐसे करें ई-सत्यापन
आधार ओटीपी से: इसके लिए आपके आधार का मोबाइल से लिंक होना जरूरी है। पैन और आधार भी लिंक होना चाहिए। इसके बाद आयकर विभाग के ‘ई-वेरिफाई’ पेज पर जाएं। वहां मोबाइल ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) से सत्यापन का विकल्प चुनें। इसके बाद ‘जारी रखें’ विकल्प को चुनकर आगे बढ़ें और नई स्क्रीन पर ‘मैं अपने आधार के जरिये सत्यापन के लिए सहमत हूं’ पर क्लिक करें। इसके बाद आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा। इसे डालकर अपना रिटर्न सत्यापित कर सकते हैं।
बैंक खाते के जरिये: इसके लिए बैंक खाता पहले से सत्यापित होना चाहिए। यहां आयकरदाता इलेक्ट्ऱॉनिक वेरिफिकेशन कोड जेनरेट कर आईटीआर सत्यापन कर सकते हैं। यह कोड आपके ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर पर आएगा।
डीमैट खाते की मदद से: आयकर विभाग के ई-वेरिफाई पेज जाकर डीमैट खाते का विकल्प चुनें। इसके बाद ‘जारी रखें’ बटन पर क्लिक करते ही आपके पास इलेक्ट्ऱॉनिक वेरिफिकेशन कोड आएगा। इसे डालकर अपना आईटीआर सत्यापित कर सकते हैं।
एटीएम (ऑफलाइन तरीका) की मदद से इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड जेनरेट कर दी आईटीआर सत्यापित कर सकते हैं। इसके अलावा, नेट बैंकिंग और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (डीएससी) के जरिये भी सत्यापन कर सकते हैं।