प्रयागराज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उप्र बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज के सचिव को स्पष्टीकरण के साथ 25 अगस्त को पेश होने का निर्देश दिया है। कहा है कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोर्ट की तरफ से कार्रवाई का आदेश दिए जाने के बावजूद बिना मान्यता मैनपुरी में जूनियर हाईस्कूल संचालित किया जा रहा है।
एक्शन न लेने के कारण अवमानना का केस बनता है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने शिवनाथ दुबे की अवमानना याचिका पर दिया है। कोर्ट ने बीएसए मैनपुरी को जांच कर गैर मान्यता संचालित स्कूलों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। बीएसए ने बताया कि सचिव को पत्र लिखा गया है। राजनारायण पूर्व माध्यमिक विद्यालय पैरारशाहपुर मैनपुरी की मान्यता वापस लेने की अनुमति मांगी गई है। सचिव ने कोई कार्रवाई नहीं की।