नई दिल्ली, । पेंशन फंड नियामक पीएफआरडीए ने नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के टियर-2 खाता यानी दूसरे खाता को लेकर नियम में बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत नियामक ने टियर-2 खाता में क्रेडिट कार्ड के जरिए अंशदान के भुगतान की सुविधा बंद करने का फैसला किया है।
यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। हालांकि, नियामक ने यह भी कहा है कि इस फैसले के बाद भी एनपीएस के टियर-1 खाता के लिए क्रेडिट कार्ड से भुगतान की सुविधा जारी रहेगी।
रिटर्न में सबसे आगे है एनपीएस
तय अवधि के निवेश विकल्पों में एनपीएस रिटर्न देने में सबसे आगे है। पीएफआरडी के आंकड़ों के मुताबिक एनपीएस में पिछले 12 साल में 12 फीसदी से अधिक का औसत रिटर्न मिला है। एनपीएस में केवल शेयरों से जुड़े निवेश, केवल तय ब्याज वाले निवेश या शेयर और तय ब्याज दोनों के फायदे वाले निवेश का विकल्प चुन सकते हैं।
महंगे शुल्क से बचाने के लिए फैसला
वित्तीय सलाहकारों का कहना है कि म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार में निवेश के लिए क्रेडिट कार्ड भुगतान को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है, क्योंकि इस तरह के भुगतान में अधिक ब्याज देना होता है। क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने वाले एनपीएस खाताधारकों को 0.60 प्रतिशत का शुल्क देना होता है।