इलाहाबाद हाईकोर्ट के दो न्यायाधीशों की खंडपीठ में से एक के हटने के कारण पीसीएस प्री -2021 का परीक्षा परिणाम रद्द किए जाने के मामले में मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी। खंडपीठ के एक न्यायाधीश ने स्वयं को सुनवाई से अलग कर लिया। अपील पर अब सुनवाई पांच सितंबर को मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित खंडपीठ करेगी। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र एवं न्यायमूर्ति एमएएच इदरीसी की खंडपीठ ने दिया है। इससे पहले सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से दाखिल विशेष अपील के औचित्य पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा था कि उसे नियमों और कानून का पालन करना चाहिए। उधर, याची के अधिवक्ता ने जवाबी हलफनामा दाखिल किया, जिसे कोर्ट ने रिकॉर्ड पर ले लिया।
हाईकोर्ट की एकल पीठ ने भर्ती प्रक्रिया में पूर्व सैनिकों का पांच फीसदी आरक्षण न देने पर पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2021 के परिणाम को रद्द कर दिया था। साथ ही कहा कि आयोग पूर्व सैनिकों को पांच फीसदी आरक्षण देते हुए नए सिरे से प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी करे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एकल पीठ के इस आदेश को अपील के माध्यम से चुनौती दी है। गौरतलब है कि लोक सेवा आयोग पीसीएस-2021 के लिए गत पांच अगस्त को साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी कर चुका है। अभ्यर्थियों को अपने परिणाम का इंतजार है।