उच्च प्राथमिक विद्यालय 44, 905 हैं उनमें से 31,000 विद्यालयों में प्रधानाध्यापक का पद रिक्त है। 2008 में एक याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आदेश दिया कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों की पदोन्नति में उच्च प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक वरिष्ठ माने जाएंगे, जबकि विभाग की नियमावली में प्राविधान है कि प्राथमिक का प्रधानाध्यापक व उच्च प्राथमिक का सहायक अध्यापक का पद समान होगा। इस मामले में सरकार अपील में जाने की तैयारी में है।
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