राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विद्यालय के समय में सार्वजनिक स्थानों पर स्कूल यूनिफॉर्म में बच्चों के प्रवेश पर रोक लगाई जाए। आयोग की सदस्य डॉ. शुचिता चतुर्वेदी ने जारी आदेश में कहा कि यह संज्ञान में आया है कि विद्यार्थी स्कूल न जाकर पार्क, मॉल, रेस्त्रां आदि में समय व्यतीत कर रहे हैं।
इन परिस्थितियों में किसी अप्रिय घटना की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। लिहाजा उनकी सुरक्षा के लिए सभी जिलाधिकारी आयोग के निर्देश का पालन करें और कार्रवाई की जानकारी एक सप्ताह के भीतर दें। वहीं, अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने कहा कि इस पहल से अभिभावक भी निश्चिंत रहेंगे कि विद्यालय के समय में उनके बच्चे कहीं घूम तो नहीं रहे, जिससे कि उनको किसी परेशानी का सामना करना पड़े।