उच्च न्यायालय में सरकार से जुड़े मामलों की पैरवी के लिए प्रदेश सरकार ने 586 नए राज्य विधि अधिकारी तैनात किए हैं। इसके लिए योगी सरकार 1.0 में तैनात एक अपर महाधिवक्ता, 27 अपर मुख्य स्थायी महाधिवक्ता सहित 841 राज्य विधि अधिकारियों को हटा दिया गया है। विधि एवं न्याय विभाग की ओर से पुराने राज्य विधि अधिकारियों को हटाने और नए की तैनाती करने को लेकर वकीलों में हलचल रही।
शासन ने मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में 366 और लखनऊ खंडपीठ में 220 ब्रीफ होल्डर, ब्रीफ होल्डर सिविल, ब्रीफ होल्डर क्रिमिनल, स्थायी अधिवक्ता नियुक्त किए हैं। शासन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में तैनात 27 अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता समेत कुल 505 राज्य विधि अधिकारी हटाए हैं। वहीं, लखनऊ खंडपीठ में कार्यरत अपर मुख्य स्थायी महाधिवक्ता, स्थायी अधिवक्ता समेत कुल 336 राज्य विधि अधिकारियों की सेवा समाप्त की है।
यह मिलता है मानदेय
- अपर महाधिवक्ता को 20 हजार रुपये प्रति कार्य दिवस मानदेय व 40 हजार रुपये प्रतिमाह रिटेनरशिप दी जाती है।
- मुख्य स्थायी अधिवक्ता को सात हजार प्रति कार्य दिवस मानदेय व 22 हजार रिटेनरशिप दी जाती है।
- अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता को पांच हजार प्रति कार्य दिवस मानदेय व 12 हजार रिटेनरशिप दी जाती है।
- स्थायी अधिवक्ता को प्रति कार्य दिवस तीन हजार मानदेय और नौ हजार रुपये महीना रिटेनरशिप दी जाती है।
- ब्रीफ होल्डर को प्रति कार्यदिवस दो हजार रुपये मानदेय दिया जाता है।