प्रयागराज। यूपी बोर्ड ने मान्यता शर्तों में बड़ा बदलाव किया है। सबसे अहम बदलाव है कि अब कंपनी अधिनियम 2013 के अध्याय आठ के तहत पंजीकृत कंपनी भी स्कूल संचालन के लिए मान्यता ले सकेगी। इससे शहरी क्षेत्र के स्कूलों को मान्यता लेना मुश्किल होगा।
शहरी क्षेत्र में 650 वर्गमीटर जमीन पर मान्यता का प्रावधान कर दिया था लेकिन उसे बढ़ाकर 3000 वर्ग मीटर कर दिया गया है। इतनी संख्या में जमीन मिलना मुश्किल होगा। वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी 2000 से बढ़ाकर 6000 वर्गमीटर कर दिया गया है