कोर्ट ने घूस लेने में अनुभाग अधिकारी को बर्खास्त किया
प्रयागराज,। इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रशासन ने निष्पक्ष और पारदर्शी न्याय पालिका की दिशा में शानदार कदम उठाते हुए 10 लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में अपने एक अनुभाग अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। हाईकोर्ट प्रशासन ने अनुभाग अधिकारी कुसुम मिश्रा को सेवा से बर्खास्त कर दिया है।
मंगलवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार यह कार्रवाई चित्रकूट के बनवारीपुर मोड़, कर्वी निवासी महेंद्र प्रताप की शिकायत पर जांच के बाद की गई है। उनका आरोप है कि अनुभाग अधिकारी ने उनके बेटे को अधीनस्थ न्यायालय में रोजगार प्रदान करने के एवज में 10 लाख रुपये बतौर रिश्वत लिए। अनुभाग अधिकारी कुसुम मिश्रा के खिलाफ पूरी जांच के बाद उक्त राशि स्वीकार करने के भ्रष्टाचार के आरोप साबित हुए व उन्हें सेवा से बर्खास्त करने को दंडित किया गया जो उन्हें भविष्य के रोजगार से अयोग्य घोषित करता है।