● जून में सरकार को दिया था तीन महीने का समय, अब फिर मांगा
नई दिल्ली, एजेंसी । उच्चतम न्यायालय ने केंद्र को ‘वन रैंक-वन पेंशन’ योजना को लागू करने के लिए 15 दिसंबर तक समय दिया है। सरकार ने कोर्ट से कहा था कि पेंशन का पुन निर्धारण एक ‘समय लेने वाली’ प्रक्रिया है। इसके बाद कोर्ट ने समय दिया है।
योजना को मंजूरी देने वाले 16 मार्च के फैसले में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा समाप्त होने से ठीक पहले केंद्र ने जून में तीन महीने का समय विस्तार मांगा था। उस समय न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने केंद्र के आवेदन को स्वीकार कर लिया था। केंद्र ने तब कहा था कि आदेश पारित होने के बाद से कुछ प्रगति हुई है। केंद्र ने पीठ को आश्वासन दिया कि सरकार अदालत के निर्देशों का पालन करने के लिए गंभीर कदम उठा रही है