प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 17 ओबीसी जातियों को अनुसूचित जाति के वर्ग में शामिल करने की राज्य सरकार की अधिसूचनाओं को रद्द किया है। राज्य सरकार की अधिसूचनाओं में जिन जातियों को एससी में शामिल करने की बात थी, उनमें कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिंद, भर, राजभर, धीमर, बाथम, तुरहा, गोड़िया, मांझी व मछुआ शामिल हैं। त्रुटिवश ओबीसी की इन जातियों के साथ एससी में शामिल मझवार जाति भी हाईकोर्ट के आदेश की खबर में शामिल हो गई थी, जो सही नहीं है।
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