Home PRIMARY KA MASTER NEWS अनुकंपा नियुक्ति में आश्रित मृतक के समान पद का हकदार : हाईकोर्ट

अनुकंपा नियुक्ति में आश्रित मृतक के समान पद का हकदार : हाईकोर्ट

by Manju Maurya

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि मृतक आश्रित नियमावली के तहत मृत कर्मचारी के आश्रित को उस पद पर नियुक्ति का अधिकार है, जिस पद पर मृतक कर्मचारी कार्य करता रहा है, बशर्ते आश्रित उस पद के लिए सभी योग्यताएं रखता हो। इसी के साथ कोर्ट ने जिला न्यायालय आगरा में कार्यरत निजी सहायक के आश्रित को तृतीय श्रेणी के पद पर उसकी योग्यता अनुसार नियुक्ति देने का निर्देश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान ने आगरा के अभिषेक मिश्र की याचिका पर दिया है। याची का कहना था कि उसके पिता जिला न्यायालय आगरा में निजी सहायक के पद पर कार्यरत थे। सेवाकाल में उनकी मृत्यु हो गई। याची ने मृतक आश्रित कोटे के तहत नियुक्ति के लिए आवेदन किया। जिला जज आगरा ने उसके आवेदन पर कंसलटेटिव कमेटी से रिपोर्ट मांगी। कंसलटेटिव कमेटी ने 22 फरवरी 2022 को रिपोर्ट दी, जिसके आधार पर जिला जज ने याची को चतुर्थ श्रेणी पद पर नियुक्ति का प्रस्ताव दिया। इसके खिलाफ याची ने याचिका दाखिल की। उसका कहना था कि वह तृतीय श्रेणी के पद पर नियुक्त होने की सभी योग्यताएं रखता है। इसके बावजूद उसे चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति दी जा रही है। कंसलटेटिव कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया था कि याची के पास न तो ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट है और न ही हिंदी व अंग्रेजी में टाइपिंग योग्यता का कोई प्रमाण पत्र उसने दिया है। याची ने उर्दू में विशेष योग्यता का भी कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया है। इस आधार पर उसे तृतीय श्रेणी पद पर नियुक्ति के योग्य नहीं पाया गया। दूसरी ओर याची का कहना था कि उसके पास कम्प्यूटर की एमसीए डिग्री है। इसके अलावा वह हिंदी और अंग्रेजी में टाइपिंग तथा उर्दू में विशेष योग्यता का अनुभव भी रखता है। उससे यह दस्तावेज मांगे नहीं गए, इसलिए उसने आवेदन के साथ ये दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए। याची का कहना था कि यदि उसके मामले में पुनर्विचार किया जाए तो वह ये दस्तावेज प्रस्तुत कर सकता है। याची के अधिवक्ता ने सुनील कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि याची उसी पद पर नियुक्ति पाने का अधिकार रखता है, जिस पद पर उसके पिता कार्यरत थे क्योंकि वह उस पद के लिए जरूरी योग्यता रखता है।

कोर्ट ने कंसलटेटिव कमेटी व जिला जज आगरा के आदेश को रद्द करते हुए निर्देश दिया है कि याची से विस्तृत प्रत्यावेदन लिया जाए, जिसमें वह सभी निर्धारित योग्यताओं का प्रमाण पत्र देगा और यदि उसे योग्य पाया जाता है तो उसके पक्ष में नियमानुसार निर्णय लिया जाए

Related Articles

PRIMARY KA MASTER NOTICE

✍नोट :- इस ब्लॉग की सभी खबरें Google search से लीं गयीं, कृपया खबर का प्रयोग करने से पहले वैधानिक पुष्टि अवश्य कर लें, इसमें BLOG ADMIN की कोई जिम्मेदारी नहीं है, पाठक ख़बरे के प्रयोग हेतु खुद जिम्मेदार होगा!

PRIMARY KA MASTER

PRIMARY KA MASTER | primary ka master current news | primarykamaster | PRIMARY KA MASTER NEWS | primarykamaster news | up primary ka master | primary ka master | up ka master | uptet primary ka master | primary ka master com | प्राइमरी का मास्टर | basic siksha news | upbasiceduparishad |up basic news | basic shiksha parishad | up basic shiksha parishad | basic shiksha | up basic shiksha news | basic shiksha parishad news | basic news | up basic shiksha | basic shiksha news today | बेसिक शिक्षा न्यूज | बेसिक शिक्षा समाचार |basicshikshakparivar| basic shikshak parivar | basic shiksha samachar | basic ka master | basic shiksha com | up basic education news | basic shiksha vibhag | up basic shiksha latest news | Basicshikshak | up basic shiksha parishad news | uptet news | uptet latest news | uptet help | uptet blog | up tet news| updatemarts | update mart | SUPER TET | uptet latest news | uptetnews | www updatemarts com| updatemartsnews | ctet | d.el.ed | updeled | tet news | gurijiportal | upkamaster | basicshikshakhabar | primarykateacher | Shikshamitra | up shiksha mitra | shikhsa mitra news | govtjobsup | rojgarupdate | sarkari results | teachersclubs | sarkari master | sarkariresults| shasanadesh | tsctup |basicmaster | Basicguruji | sarkari rojgar

© Basic Shiksha Khabar | PRIMARY KA MASTER | SHIKSHAMITRA | Basic Shiksha News | UpdateMarts | Primarykamaster | UPTET NEWS

icons8-whatsapp-96