चकबंदी अधिकारी की वर्ष 2006 में जारी किया गया विज्ञापन निरस्त कर दिया गया। एडीएम नजूल प्रदीप कुमार यादव ने बताया कि मामले को लेकर हाईकोर्ट में राजेंद्र पाल बनाम उत्तर प्रदेश सरकार मामला विचाराधीन था।
जिस पर हाईकोर्ट की ओर से आदेश आने के बाद प्रमुख सचिव ने विज्ञापन रद्द करने के निर्देश दिए। मामले में अब तक कोई भर्ती नहीं हुई है।