लखनऊ, । अब प्राइमरी और जूनियर स्कूल के बच्चे यातायात और सड़क सुरक्षा के नियम सीखेंगे। असेम्बली में बच्चों को सड़क सुरक्षा के नियमों की जानकारी दी जाएगी। अभिभावकों के साथ बैठक कर उन्हें भी जागरूक करें। हर स्कूल में विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति का गठन होगा।
परिवहन विभाग ने सड़क दुर्घटनाओं एवं मृतकों की संख्या में 10 फीसदी कमी लाने के उद्देश्य से दूसरे विभागों की साथ ही बेसिक शिक्षा विभाग से सहयोग मांगा है। परिहन आयुक्त की अपील पर स्कूलों में इसे लागू कराने के लिए संयुक्त निदेशिक बेसिक ने बीएसए को निर्देश जारी किये हैं।
दीवारों पर लिखे जाएंगे नियम संयुक्त निदेशक ने बीएसए को भेजे निर्देश में बताया कि शिक्षक कक्षा एक से आठ तक के बच्चों को नियमित
असेम्बली में सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी दें। स्कूल परिसर की दीवारों पर सड़क सुरक्षा नियम लिखवाएं। ताकि बच्चों को याद रहे।