चंदौली। सदर बीआरसी पर तैनात खंड शिक्षा अधिकारी के खिलाफ राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती ने 25 हजार का जुर्माना लगाया है। बीईओ ने आयोग में सुनवाई के दौरान कार्यालय में तैनात सहायक को भेज दिया था। आरोप है कि एक माह में सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था। लेकिन उन्होंने 21 महीने बाद भी आयोग के आदेशों का पालन नहीं किया।
सकलडीहा निवासी रामबहादुर भारती ने वर्ष 2020 में राज्य सूचना आयोग में याचिका दाखिल कर एक विद्यालय के पांचवी कक्षा की प्रवेश पंजिका की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने की अपील की थी। इसमें बीईओ ने सुनवाई में सहायक को भेज दिया। इसके बाद आयोग ने आदेश जारी करके सकलडीहा के तत्कालीन बीईओ सुरेंद्र बहादुर को निर्देश दिया कि आयोग को संबंधित दस्तावेज एक माह के अंदर प्रस्तुत करें। लेकिन उन्होंने 21 माह बाद भी राज्य सूचना आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुए और रिपोर्ट भी प्रस्तुत नहीं किया। वहीं पिछली सुनवाई के दौरान उन्होंने कार्यालय में तैनात नागेंद्र कुमार को भेज दिया। इसपर आयोग ने सख्त रूख अख्तियार करते हुए बीईओ पर 25 हजार का जुर्माना लगा दिया। आदेश दिया कि बीईओ सुरेंद्र बहादुर सिंह के वेतन से जुर्माना काटकर जमा कराया जाए। इस कार्रवाई से शिक्षा विभाग में खलबली मच गई है।