आगरा। विकास खंड अछनेरा के पूर्व माध्यमिक विद्यालय रसूलपुर में कार्यरत शिक्षिका नीलिमा शर्मा के विरुद्ध एसडीएम किरावली द्वारा एफआईआर के आदेश को निरस्त करते हुए हाईकोर्ट ने बीएसए आगरा को लगातार नियमित वेतन भुगतान करने के आदेश जारी किए हैं। सहायक अध्यापिका की बीएलओ ड्यूटी लगा दी गई थी।
शिक्षिका ने बीएलओ किट प्राप्त न कर, नियम विरुद्ध लगाई गई अपनी ड्यूटी को हटाने का प्रार्थना दिया था। परन्तु उपजिलाधिकारी किरावली ने ड्यूटी न हटाकर उल्टे एफआईआर दर्ज कराते हुए शिक्षिका के वेतन रोकने के आदेश प्रदान कर दिए। इससे व्यथित होकर शिक्षिका नीलिमा शर्मा ने उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल की। जिस पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने बीएलओ ड्यूटी को गैर शैक्षणिक कार्य माना। शिक्षिका नीलिमा शर्मा के विरुद्ध उपजिलाधिकारी के द्वारा दर्ज कराई एफआईआर को निरस्त कराते हुए नियमित वेतन भुगतान करने के आदेश प्रदान किये हैं। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलामन्त्री बृजेश दीक्षित ने प्रशासन से मांग की है कि जनपद में बीएलओ ड्यूटी न करने वाले शिक्षकों के विरुद्ध जो दंडात्मक कार्यवाही प्रशासन एवं विभाग द्वारा की गई है, वह तत्काल वापस की जाए, शिक्षकों को बीएलओ ड्यूटी से मुक्त किया जाए।