Home PRIMARY KA MASTER NEWS Primary ka master NEWS : शिक्षकों की छुट्टी अब नहीं होगी बर्बाद,सार्वजनिक अवकाश घोषित होने पर निरस्त कर सकेंगे अपना आकस्मिक अवकाश

Primary ka master NEWS : शिक्षकों की छुट्टी अब नहीं होगी बर्बाद,सार्वजनिक अवकाश घोषित होने पर निरस्त कर सकेंगे अपना आकस्मिक अवकाश

by Manju Maurya

कानपुर देहात। परिषदीय स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों, शिक्षामित्रों, अनुदेशकों एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों को मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अवकाश मिलता है। अब इस पोर्टल में कुछ और सुधार भी किया गया है। अब यदि आकस्मिक अवकाश लेने के बाद जिलाधिकारी या विभाग द्वारा सर्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है तो आकस्मिक अवकाश एप्रूव करने से पहले रिपोर्टिग ऑफिसर रिजेक्ट कर सकता है, पर आवेदक खुद कैंसिल नहीं कर सकते हैं और यदि एप्रूव हो जाये तो कैंसिलेशन रिक्वेस्ट डालने का ऑप्शन है,

उसे भी एप्रूव कराना पड़ेगा और आकस्मिक अवकाश निरस्त हो जायेगा। इससे शिक्षकों का आकस्मिक अवकाश बच जाएगा जिसका वे पुनः उपयोग कर सकेंगे इसके अलावा मानव सम्पदा पोर्टल पर आकस्मिक अवकाश के सम्बन्ध में अन्य महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं जो निम्नवत है- आकस्मिक अवकाश के बीच में पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश आपके सीएल बैलेंस से काट लिए जाएंगे। यदि किसी भी लगातार आकस्मिक अवकाश के बीच में सार्वजनिक अवकाश या रविवार आ रहा है तो उनके लिए अलग-अलग आवेदन करें। आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त सभी अवकाश जैसे ईएल मातृत्व अवकाश, सीसीएल, एमएल आदि के उपरांत जॉइनिंग रिक्वेस्ट अनिवार्य रूप से भेजी जाएगी। जॉइनिंग रिक्वेस्ट एप्रूव न होने तक अन्य अवकाश के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाना संभव नहीं होगा। आकस्मिक अवकाश के प्रीफिक्स और सफिक्स को ध्यानपूर्वक भरा जाए। यदि आपके द्वारा गलत सफिक्स भर दिया जाता है तो सफिक्स वाले दिन आप अवकाश नहीं एप्लाई कर पाएंगे। सेल्फ लीव कैंसिलेशन का ऑप्शन आवेदित अवकाश के एक दिन पूर्व तक ही उपलब

1 रहेगा। आवेदित अवकाश की दिनांक को सेल्फ जीव कैसिलेशन का ऑपशन उपलब्ध नहीं रहेगा। आवेदित अवकाश की दिनांक से तथा दिनांक के उपरांत लीव को कैंसिल कराने के लिए आपको लीव कैसिलेशन रिक्वेस्ट अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को स्वीकृत करने हेतु भेजनी होगी। मेडिकल लीव सीसीएल आदि अवकाश के एक्सटेंशन के लिए आपको पूर्व आवेदित अवकाश के रिफरेंस से एप्लाई करना होगा जिसके लिए पूर्व आवेदित अवकाश का रिपोर्टिंग ऑफिसर द्वारा स्वीकृत होना अनिवार्य है तथा एक्सटेंशन लीय पूर्व में आवेदित अवकाश के स्वीकृत रिपोर्टिंग ऑफिसर जैसे बीईओ या बीएसए के पास जाएगी। वेही उस पर निर्णय करेंगे।

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