प्रयागराज,। स्पर्श पोर्टल से जुड़े रक्षा पेंशनरों के परिजनों को पारिवारिक पेंशन के लिए गवाह और शपथपत्र देने की अनिवार्यता समाप्त हो गई है। पारिवारिक पेंशन के लिए सिर्फ मूल पेंशनर का मृत्यु प्रमाणपत्र पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इसके बाद बैंक खाते में पारिवारिक पेंशन जाने लगेगी।
रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (पेंशन) ने स्पर्श पोर्टल से जुड़े 11 लाख से अधिक रक्षा पेंशनरों के लिए यह व्यवस्था लागू की है। रक्षा पेंशनर का मृत्यु प्रमाणपत्र कोई भी पोर्टल पर अपलोड कर सकता है। पीपीओ में जिस नॉमिनी (उत्तराधिकारी) का नाम होगा उसको पारिवारिक पेंशन मिलेगी। जो रक्षा पेंशनर पोर्टल में पंजीकृत नहीं हुए उनकी पारिवारिक पेंशन के लिए दो गवाह के साथ शपथपत्र पूर्व की भांति देना होगा।
पोर्टल पर गवाह और शपथपत्र देने की अनिवार्यता समाप्त होने की जानकारी पारिवारिक पेंशन पाने वालो को नहीं है। स्पर्श से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए सप्लाई डिपो के पास डीपीडीओ कार्यालय में समस्याएं लेकर आने वाले पेंशनरों को यह जानकारी दी जा रही है। अधिकारी कहते हैं कि एक दर्जन से अधिक पेंशनरों का मृत्यु प्रमाणपत्र पोर्टल पर अपलोड कर पारिवारिक पेंशन शुरू कराई गई है।