फिरोजाबाद। वर्ष 2018 में बीएसए दफ्तर में तोड़फोड़ एवं मारपीट के मामले में विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष डॉ. शौर्यदेव मणि यादव को दोषमुक्त करार दिया है। इस मामले में विभागीय कर्मियों ने भी अपने बयान में कहा कि उन्होंने घटना के दौरान शिक्षक नेता को नहीं देखा।
जनवरी 2018 में बीएसए दफ्तर में तोड़फोड़ एवं कर्मचारी के साथ में मारपीट हुई थी। इस मामले में विभाग ने प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष डॉ. शौर्यदेव मणि यादव के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट एवं अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी कोर्ट राजेश कुमार द्वितीय के न्यायालय में हुई।
न्यायालय ने दोनों पक्षों की बात सुनी। न्यायाधीश ने सुनवाई के बाद में अपने फैसले में डॉ. शौर्यदेव मणि यादव को दोषमुक्त करार दिया है। मारपीट में घायल हुए दौलतराम ने भी न्यायालय में घटना को स्वीकार किया, लेकिन शौर्यदेव की संलिप्तता से इन्कार किया।