लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षित वर्ग की 19,000 सीटों पर आरक्षण मुद्दे पर अगली सुनवाई 3 नवंबर को नियत की है। इस मामले में अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ के समक्ष बृहस्पतिवार को सुनवाई हुई.
याचियों का आरोप है कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को टीईटी तथा सहायक अध्यापक परीक्षा में अंकों में छूट देकर दोहरा आरक्षण दिया जा रहा है। इसको लेकर अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल कर अपने अधिवक्ता अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी के माध्यम से बहस की। जिस पर राज्य सरकार के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि टीईटी एक अर्हता परीक्षा है तथा इसमें दी गई अंकों की छूट या आरक्षण, सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के चरण में लागू नहीं होते हैं।