हरदोई हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा पाने वाले शिक्षक ने महकमे को गुमराह किया। शिकायत की सच्चाई सामने आने पर बीएसए सिंह ने पिहानी ब्लॉक के उच्च प्राथमिक विद्यालय पिहानी में तैनात सहायक अध्यापक यूसुफ नौकरी से बर्खास्त कर दिया है।
बीएसए वीपी सिंह ने शासन को लिखे गए पक्र में बताया कि पिहानी कस्बे के यूसुफ जफर पुत्र हाफिज सलीमुल्ला के खिलाफ 15 जुलाई 1994 को हुई हत्या के मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसके बाद 24 दिसंबर 1994 को उन्होंने इस सच्चाई को छिपाते हुए शिक्षा विभाग में नौकरी हासिल कर ली। उसके बाद से हत्या के मामले की अदालत में सुनवाई चल रही थी। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर-5 की अदालत ने 20 जून 2002 को सुनाए अपने फैसले में यूसुफ जफर उम्रकैद और पांच हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी। उसी हत्या के मामले में यूसुफ ज़फर ने नौकरी में रहते हुए 40 दिन जेल में बिताए थे। पिहानी थाने के कुल्लही निवासी विमलेश शर्मा ने इसकी शिकायत की थी जिस पर यूसुफ जफर को पहले निलंबित किया गया।
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