निलंबित कर चार दिन बाद इसकी जानकारी दी
स्कूल प्रबंधन ने 20 फरवरी, 2020 को शिक्षिका सारिका प्रसाद को निलंबित करते हुए 4 दिन बाद इसकी जानकारी उन्हें दी। शिक्षिका ने अधिवक्ता खगेश झा और शिखा बग्गा के माध्यम उच्च न्यायालय में निलंबन के आदेश को चुनौती। याचिका में कहा कि शिक्षा निदेशालय से मंजूरी के बगैर ही स्कूल ने निलंबन का आदेश पारित किया। एकल पीठ ने शिक्षिका के हक में फैसला दिया था।
नई दिल्ली, । उच्च न्यायालय ने कहा है कि मौजूदा मामले में शिक्षिका को स्कूल प्रबंधन द्वारा फरवरी 2020 निलंबित किए जाने के करीब एक साल बाद शिक्षा निदेशक ने निलंबन के आदेश को मंजूरी दी है।
न्यायालय ने कहा है कि ऐसे में शिक्षिका के निलंबन को जारी नहीं रखा जा सकता। उच्च न्यायालय ने अपने एकल पीठ के फैसले के खिलाफ दिल्ली पब्लिक स्कूल, द्वारका की ओर से दाखिल अपील को खारिज करते हुए यह फैसला दिया है। स्कूल प्रबंधन ने एकल पीठ के उस फैसले चुनौती दी थी, जिसमें एक शिक्षक के निलंबन को रद्द कर दिया गया था। उच्च न्यायालय कहा है कि शिक्षा निदेशालय ने मार्च, 2021 में स्कूल प्रबंधन द्वारा शिक्षिका को निलंबित किए जाने के आदेश को मंजूरी दी है, जबकि निलंबन का आदेश कानून के तहत पहले ही स्वत समाप्त हो गया।