प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) परीक्षा-2016 में चयनित अभ्यर्थियों के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में ज्वाइन न करने से रिक्त रह गए पदों पर वेटिंग लिस्ट वालों को जनवरी-2023 के अंत में नियुक्ति मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में इस दिशा में काम शुरू कर दिया है।
बोर्ड की ओर से जारी कार्यालय ज्ञाप के अनुसार उच्च न्यायालय के आदेश से आच्छादित रिक्तियों को छोड़ते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से प्राप्त सभी रिक्तियों के विवरण को 15 नवंबर तक चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिया जाएगा। मूल आवंटन के समय अपनाई गई प्रक्रिया की तरह पुन: नवीन अधिमानता भरने के लिए चयन बोर्ड की ओर से 27 नवंबर तक निर्देश जारी कर दिया जाएगा।
रिक्तियों की संख्या के मुकाबले अभ्यर्थियों की नवीन अधिमानता 28 से 30 नवंबर तक प्राप्त की जाएगी। प्रत्येक अभ्यर्थी के नाम के सामने उनकी ई-मेल आईडी का विवरण प्रदर्शित करते हुए अनुपूरक पैनल-1 चयन बोर्ड एवं शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट पर 15 दिसंबर तक प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद 31 दिसंबर तक संबंधित अभ्यर्थियों को ई-मेल के माध्यम से सूचित करते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक की ओर से संबंधित प्रबंधतंत्र को पत्र भेजा जाएगा।
संबंधित अभ्यर्थी को आवंटित संस्था में कार्यभार ग्रहण करने की अपनी इच्छा की सूचना डाक या ई-मेल के माध्यम से जिला विद्यालय निरीक्षक एवं प्रबंधतंत्र को भेजनी होगी और इसके बाद विद्यालय प्रबंधतंत्र की ओर से प्रस्ताव पास करके संबंधित अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र प्रेषित करते के साक्ष्य सहित जिला विद्यालय को निरीक्षक को पत्र की प्रति भेजनी होगी। यह पूरी प्रक्रिया 31 जनवरी 2023 तक पूरी करनी होगी।
देर हुई डीआईओएस जारी करेंगे नियुक्ति पत्र
अतिरिक्त समय की मांग किए जाने की स्थिति में संबंधित विद्यालय प्रबंधतंत्र की ओर से जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) को सूचित करते हुए 15 फरवरी पुन: नियुक्ति पत्र भेजा जाएगा। पहले 30 दिनों या बढ़ाए गए 15 अतिरिक्त दिनों तक नियुक्ति पत्र जारी न करने या इस बारे में कोई सूचना प्राप्त न होने पर जांच के बाद संबंधित अभ्यर्थी को डीआईओएस की ओर से नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा।
15 अप्रैल तक ग्रहण करना होगा कार्यभार
नियुक्ति पत्र निर्गत होने के बाद संबंधित अभ्यर्थी को आवंटित संस्था में नियुक्ति पत्र प्राप्त होने के 15 दिनों के अंदर और किसी भी स्थिति में दो माह से अधिक नहीं यानी 15 अप्रैल 2023 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा।