देवरिया, कक्षा छह में पढ़ने वाली छात्रा से छेड़खानी के मामले में सुरौली पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। पीड़ित छात्रा की मां की तहरीर के आधार पर आरोपित सहायक अध्यापक अनवर अली के विरुद्ध छेड़खानी व पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। बीएसए ने आरोपित शिक्षक को निलंबित कर दिया है। आरोपित फरार चल रहा है।
यह है मामला
सदर कोतवाली थानाक्षेत्र के एक गांव की रहने वाली छात्रा सुरौली थानाक्षेत्र व सदर विकास खंड के एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कक्षा छठवीं में पढ़ती है। 25 अक्टूबर को दोपहर करीब दो बजे वह प्रथम तल पर झाड़ू लगा रही थी। उसी समय सहायक अध्यापक अनवर अली पहुंचा और छेड़खानी करने लगा। छात्रा के विरोध जताते पर भाग गया। छात्रा ने इसकी जानकारी प्रधानाध्यापक व स्वजन को दी। छात्रा की मां ने शनिवार को इस मामले में तहरीर दी। प्रधानाध्यापक समेत अन्य शिक्षकों की सूचना पर बीएसए ने बीईओ के नेतृत्व में महिला शिक्षकों की टीम गठित की। टीम ने छात्रा से जानकारी प्राप्त कर अपनी रिपोर्ट बीएसए को दी।
बीएसए ने किया निलंबित
बीएसए ने आरोपित सहायक अध्यापक को निलंबित कर दिया। बीएसए हरिश्चंद्र ने बताया कि छात्रा के साथ यौन शोषण व कुत्सित आचरण करना उप्र सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली एवं अध्यापक सेवा नियमावली के सर्वथा विपरीत है। यह कुकृत्य किसी भी शिक्षक को शर्मसार करने वाला है। प्रकरण की जांच भलुअनी के बीईओ सूरज कुमार करेंगे। इसके लिए उनको जांच की कार्रवाई तेज करने के लिए निर्देश दिया गया है।
छात्रा की मां ने दी तहरीर
उधर आरोपित की मां ने पुलिस की दी तहरीर में आरोप लगाया है कि आरोपित शिक्षक ने उसकी पुत्री के साथ अश्लील हरकत किया। जब उसके विरोध किया तो वह उसे दस रुपये व मिठाई देकर चुप कराने की कोशिश की थी। यह बात छात्रा ने अपनी मां व अन्य शिक्षकों को भी बताई थी। एसपी संकल्प शर्मा ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपित सहायक अध्यापक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपित की तलाश की जा रही है। इसके लिए संबंधित थाने को दिशा निर्देश दिया गया है।