सुलतानपुर
नगर निकाय के निर्वाचक नामावलियों में नाम दर्ज कराने एवं गलत नामों को काटे जाने के लिए निर्वाचन आयोग के आदेश पर जिला निर्वाचन अधिकारी रवीश गुप्त के निर्देश पर परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों, शिक्षामित्रों एवं अनुदेशकों की डयूटी बीएलओ के लिए लगाई गई थी। प्रशिक्षण शुरू होने के पहले उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से बीएलओ के पद पर शिक्षकों की डयूटी नहीं लगाए जाने के लिए ज्ञापन दिया गया था। संगठन की ओर से हाई कोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया था। एसडीएम सदर ने बीएलओ की डयूटी से शिक्षकों, शिक्षामित्रों और अनुदेशकों को हटा दिया है.
निर्वाचन आयोग के आदेश पर एसडीएम सदर ने परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापकों, शिक्षामित्रों और अनुदेशकों को नगरपालिका के वोटरलिस्ट में नाम बढ़ाने, घटाने आदि के लिए बीएलओ बनाया था। जिले स्तर पर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने ज्ञापन देकर शिक्षकों को बीएलओ के दायित्व से मुक्त करने की मांग की थी। संगठन की ओर से हाईकोर्ट के उस आदेश का हवाला दिया गया था, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि शिक्षकों से शिक्षण कार्य के अलावा अन्य कार्य न लिया जाए। संगठन ने जिलाधिकारी और अपर जिलाधिकारी प्रशासन से मिलकर बीएलओ से मुक्त किए जाने के लिए वार्ता की थी। इसके बाद एसडीएम सदर चन्द्र प्रकाश पाठक से मिलकर बीएलओ कार्य से मुक्त किए जाने की मांग जिला उपाध्यक्ष रमेश तिवारी के नेतृत्व में की गई थी। एसडीएम सदर सीपी पाठक ने हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन एवं जिलाधिकारी के निर्देश पर सभी शिक्षकों,शिक्षामित्रों एवं अनुदेशकों को बीएलओ के कार्य से मुक्त करते हुए इनके स्थान पर नलकूप ऑपरेटरों को बीएलओ की जिम्मेदारी दी है।