लखनऊ। अन्त्योदय और पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों के सत्यापन 30 दिनों में पूरा किया जाएगा। अपात्र लाभार्थियों का चिह्नांकन करते हुए उनका कार्ड निरस्त किया जाएगा और नए पात्र लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। इस संबंध में खाद्य आयुक्त मार्कण्डेय शाही ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और जिला पूर्ति अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
अपर खाद्य आयुक्त अनिल कुमार दुबे ने कहा कि लाभार्थियों के विवरण में समय के साथ परिवर्तन होता रहता है। कुछ लाभार्थी निर्धारित मानकों के अनुसार पात्रता श्रेणी में नहीं रह जाते हैं। उन्होंने बताया कि प्रचलित राशन कार्डों में अपात्र यूनिट भी सम्मिलित हैं।