प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में कार्यरत अध्यापिकाओं को दो साल के भीतर दोबारा मातृत्व अवकाश के लिए आवेदन करने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद पर मैटरनिटी एक्ट 1961 के प्रावधान लागू होंगे, न की फाइनेंसियल हैंड बुक के प्रावधान, जो कार्यकारी प्रकृति के हैं। कोर्ट ने कहा कि मैटरनिटी एक्ट को संसद द्वारा संविधान के प्रावधानों के तहत पारित किया गया है इसलिए मैटरनिटी एक्ट के प्रावधान फाइनेंशियल हैंडबुक के प्रावधानों पर प्रभावी होंगे।
यह आदेश न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने अनुपम यादव सहित दर्जनों अध्यापिकाओं की याचिकाओं पर एकसाथ सुनवाई करते हुए दिया