मृतक आश्रित कोटे में पांच साल बाद नौकरी पाना किसी भी व्यक्ति का अधिकार नहीं है। शासन नेे इस बारे में जरूरी निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही ऐसे प्रकरणों को शीघ्र निस्तारित करने के लिए भी कहा है। किसी भी कार्मिक की मृत्यु होने के पांच साल के भीतर उनके आश्रित को विभाग के स्तर से नौकरी दी जा सकती है। लेकिन, इससे ज्यादा अवधि बीतने पर मुख्यमंत्री ही नियमों को शिथिल या राहत दे सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक आदेश में कहा है कि मृतक आश्रित कोटे में नौकरी पाना अधिकार नहीं है। अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति डॉ. देवेश चतुर्वेदी ने कहा कि मृतक आश्रित कोटे में आए प्रकरणों को शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दे दिए गए हैं।