सोनभद्र : परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक अब मनमानी तरीके से अवकाश नहीं ले सकेंगे। यदि कोई शिक्षक केजुएल लीव (सीएल) लेता है तो प्रधानाध्यापक को विद्यालय का समय शुरू होने से एक घंटे के अंदर उसका अवकाश पोर्टल पर स्वीकृत करना होगा। एक घंटे बाद अवकाश नहीं स्वीकृत माना जाएगा और इसके लिए प्रधानाध्यापक को जिम्मेदार मानते हुए उसके खिलाफ विभागीय स्तर पर कार्यवाही की जाएगी।
जिलाधिकारी चंद्रविजय सिंह के निर्देश के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हरिवंश कुमार ने इसको देखते हुए सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर दिया है। साथ ही चेताया है कि यदि लापरवाही या मनमानी हुई तो कार्रवाई तय है।
अक्सर कोई न कोई अध्यापक किसी काम के लिए या बीमार होने की दशा में अचानक सीएल लेता है। यह सीएल प्रेरणा पोर्टल पर लिया जाता है, लेकिन ऐसा भी होता है कि कुछ शिक्षक जब सीएल अप्रूव नहीं हुआ होता है तो उसे कैंसिल कर देते हैं। इसे जिलाधिकारी चंद्रविजय सिंह ने गंभाीरता से लिया है। उन्होंने बीएसए को इस पर कार्रवाई का निर्देश दिया है।
सीएल विद्यालय का समय शुरू होने से एक घंटे के अंदर अप्रूव करना होगा
ऐसी सूचना मिली है कि कतिपय शिक्षक सीएल लेने के बाद काफी देर तक अप्रूव न होने पर उसे कैंसिल कर देते हैं। तमाम शिक्षक विद्यालय पर पहुंचते भी नहीं हैं। ऐसे शिक्षकों पर लगाम कसने के लिए कार्यवाही शुरू की गई है। अब किसी भी शिक्षक का सीएल विद्यालय का समय शुरू होने से एक घंटे के अंदर अप्रूव करना होगा। ऐसा न करने पर संबंधित प्रधानाध्यापक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
हरिवंश कुमार, बेसिक शिक्षा अधिकारी