कटक : माता पिता की वार्षिक आय यदि आठ लाख रुपये या उससे अधिक है, तो बच्चा पिछड़ा वर्ग में शामिल नहीं होगा। उन्हें पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र भी जारी नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले को ओडिशा हाई कोर्ट ने भी सही ठहराया है।
न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा की पीठ ने आठ लाख रुपये से अधिक आय वाले माता-पिता के बच्चों को संबंधित प्रमाणपत्र जारी करने से संबंधित याचिका खारिज कर दी। इस मामले में याची ने पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था, लेकिन याची के माता-पिता के सरकारी शिक्षक होने का हवाला देते हुए तहसीलदार ने संबंधित याचिका खारिज कर दी थी, जिसे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। बताते चलें कि केंद्र सरकार ने 13 सितंबर, 2017 को एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि जिस माता – पिता की वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक होगी, उनके बेटा-बेटी ओबीसी की श्रेणी में शामिल नहीं होंगे।