पेंशन कोष नियामक पीएफआरडीए ने नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) खाता खोलना अब और भी आसान कर दिया है। इसके तहत नियामक ने कागज-रहित सदस्यता को अधिक आसान बनाते हुए केंद्रीय केवाईसी के जरिये योजना का हिस्सा बनने की शुरुआत की है।
इसके तहत अब आप घर बैठे नया एनपीएस खाता खोल सकते हैं और इसके लिए किसी भी तरह का कागजी दस्तावेज जमा कराने की जरूरत नहीं है। इसके पहले केवल सदस्यों के लिए नया खाता पूरी तरह से डिजिटल रूप तरीके से खोलने की सुविधा थी। केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय केवाईसी का प्रबंधन भारतीय प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित (केरसाई) करता है।
क्या है मौजूदा स्थिति
पीएफआरडीए की तरफ से अंशधारकों को पहले से ही डिजिलॉकर, आधार ईकेवाईसी, पैन या बैंक खाता विवरण के जरिये जारी दस्तावेजों से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत डिजिटल आवेदन की सुविधा दी गई है। हालांकि, हर बार किसी वित्तीय सेवा के लिए केवाईसी करानी पड़ती है।
पहले निवेश पर ज्यादा लाभ
पेंशन नियामक ने एक और सुविधा अंशाधारकों को दी है। इसके तहत यदि अंशाधारक अपना निवेश सुबह 9.30 बजे से पहले करते हैं तो वह उस दिन का निवेश माना जाएगा। इसके पहले पिछले दिन का कार्यदिवस पैमाना था।
कभी भी निवेश की सुविधा
पीएफआरडीए ने पिछले कुछ समय से एनपीएस को आकर्षक बनाने के लिए इसमें कई तरह के सुधार किए हैं। इसके तहत अब एनपीएस में कभी भी किसी कितनी भी राशि जमा कर सकते हैं। जबकि पहले प्रति माह, तिमाही, छमाही या सालाना समय तय होता था। साथ ही राशि भी पहले से तय करनी पड़ती थी। अब ऐसी कोई पाबंदी नहीं।
क्या होगा फायदा
केंद्रीय केवाईसी के तहत आवेदनकर्ता को केवाईसी से जुड़ी सत्यापन प्रक्रिया सिर्फ एक बार ही पूरी करनी पड़ती है और उसके बाद वह विभिन्न नियामकों के मातहत आने वाले तमाम वित्तीय संस्थानों के लिए आवेदन के लायक मान लिया जाता है। इससे बार-बार केवाईसी से निजात मिल जाएगी।