कोर्ट ने सीनियर बेसिक स्कूलों में गणित तथा विज्ञान के 29,334 सहायक अध्यापक भर्ती निरस्त करने के खिलाफ दाखिल याचिका की पोषणीयता को लेकर आपत्ति पर राज्य सरकार व बेसिक शिक्षा परिषद से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने विपिन कुमार शर्मा और तीन अन्य की याचिका पर दिया है।
परिषद की अधिवक्ता अर्चना सिंह का कहना है कि इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका लंबित है। इसलिए हाई कोर्ट को सुनवाई नहीं करनी चाहिए। याची के अधिवक्ता ऋषि श्रीवास्तव का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में भर्ती निलंबित करने के मामले की सुनवाई हो रही है। कोर्ट ने भर्ती निरस्त करने के विरुद्ध चुनौती देने की छूट दी है, इसलिए याचिका पोषणीय है। अब हाई कोर्ट ने राज्य सरकार व बेसिक शिक्षा परिषद से इस संबंध में हलफनामा मांगा है कि याचिका पोषणीय है अथवा नहीं। मामले में अब सुनवाई 14 दिसंबर को होगी। याचिका में आठ जून 2018 के पर दिया है। शासनादेश व 14 फरवरी] 2019 को भर्ती निरस्त करने के परिपत्र को चुनौती दी गई है। कहा गया है कि यह उप्र बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 1981 में संशोधन का उल्लघंन करती है।