लखनऊ। रोजगार पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन कराने में मुश्किल आए या जन्म, मृत्यु, जाति, आय आदि प्रमाण गलत बन जाए। प्रमाण पत्र जारी होने के बाद उसमें होने वाली खामियों को दुरुस्त कराने में अब दौड़भाग नहीं करनी पड़ेगी। यह काम अब हर हाल में 15 कार्यदिवस में अधिकारियों को करने होंगे।
योगी सरकार ने इन जैसी जनता से जुड़ी तमाम सेवाओं में आने वाली मुश्किलों पर फोकस करते हुए इसे जनहित गारंटी अधिनियम के दायरे में ला दिया है।
सरकारी महकमों में रोजमर्रा के कामकाज से जुड़ी समस्याओं का समाधान तय समय में नहीं होगा तो ऊपर के स्तर के अधिकारी के यहां अपील करने की व्यवस्था नई सेवाओं के लिए रखी गई है। असल में विभिन्न सेवाओं से जुड़े प्रमाण पत्र जारी होने के बाद उससे जुड़ी मुश्किलों को खत्म करने व जनता की दौड़भाग को रोकने के लिए मुख्यमंत्री ने इस पर खास फोकस किया है। इस संबंध में लोक सेवा प्रबंधन विभाग ने अधिसूचना जारी की है। इसके लिए मुख्यमंत्री कार्यालय की पहल पर 9 विभागों की 25 सेवाओं को जनहित गारंटी अधिनियम के तहत दी जा रही सेवाओं में जोड़ा गया है। अभी विभिन्न विभागों द्वारा 379 सेवाएं दी जा रही हैं। तय समय में काम न होने पर जनता अपीलीय अधिकारी के पास जा सकती है।
इन सेवाओं का होगा तय समय में शिकायत निवारण
जाति प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, बिजली कनेक्शन, आयुष्मान हेल्थ कार्ड, जिला अस्पताल, रोजगार पोर्टल पर पंजीकरण का नवीनीकरण होने, नगर निगमों में पानी का कनेक्शन (झांसी व चित्रकूट मंडल को छोड़कर),के बाद आने वाली मुश्किलों का दूर कराया जाएगा। इन सब सेवाओं के लिए तय समय में समाधान न होने पर प्रथम अपीलीय अधिकारी व द्वितीय अपीलीय अधिकारी भी तय कर दिए गए हैं। इनके लिए भी तय समय में अपील का समाधान देना होगा।
शिकायत निवारण वाली नई 25 सेवाएं
विभाग सेवाएं
नगर विकास 07
पंचायती राज 02
राजस्व 03
स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन 02
ऊर्जा 01
नमामि गंगे 01
खाद्य एवं रसद 02
चिकित्सा शिक्षा 03
परिवहन 01
श्रम एवं रोजगार 01
आवास 02
यूपी में निवेश करने वालों को भी फायदा
निवेश मित्र सिंगल विंडो पोर्टल पर निवेशक से प्राप्त विवरण के सात दिनों के भीतर सभी सवालों का जवाब देना होगा। 3 से पांच एकड़ से अधिक के औद्योगिक भवन मानचित्र का अनुमोदन 15 कार्यदिवस में होगा। इसी तरह किसी विकास परियोजना में कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र 30 कार्यदिवस में जारी होगा।